मद्रास हाईकोर्ट: धर्म परिवर्तन में लिप्त संगठनों को एफसीआरए पंजीकरण नहीं मिलेगा
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने फैसला सुनाया है कि धर्म परिवर्तन के कार्यों में शामिल संगठनों को विदेशी अंशदान (विनियंत्रण) अधिनियम (FCRA) के तहत पंजीकरण से वंचित किया जाएगा। अदालत ने जोर देकर कहा कि केवल वही संस्थाएं विदेशी धन प्राप्त कर सकती हैं जिनकी गतिविधियां देश के पंथनिरपेक्ष ताने-बाने को प्रभावित नहीं करती हैं। गैर-सरकारी संगठनों को मिलने वाले विदेशी फंड का नियमन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
- मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट की अपील खारिज की।
- धर्म परिवर्तन में शामिल संगठनों को एफसीआरए पंजीकरण नहीं दिया जाएगा।
- केवल देश के पंथनिरपेक्ष ताने-बाने को सुरक्षित रखने वाले संगठन ही विदेशी फंड ले सकते हैं।
UPSC के लिए: जीएस पेपर II और III के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा, पंथनिरपेक्षता और एफसीआरए नियमों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
Source: The Hindu